शिक्षिका की मौत का मामला फिर चर्चा में,13 महीने बाद टोल प्लाजा संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
लोकायुक्त न्यूज
ब्यूरो,कुशीनगर। सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर बैरियर गिरने से हुई शिक्षिका की मौत के 13 महीने बाद, न्यायालय के हस्तक्षेप से टोल प्लाजा संचालक कंपनी पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना 29 नवंबर 2023 को हुई थी, जब गिरिजा देवी, जो गोपालगंज में शिक्षिका थीं, अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रही थीं।
तहरीर पर नहीं हुई कार्रवाई, पुलिस पर उठे सवाल
मृतका के बेटे कमल अंकित ने बताया कि घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस को तहरीर दी गई थी। इसके बावजूद न तो थाने स्तर पर कार्रवाई हुई और न ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कोई जवाब मिला। मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश के बाद तरया सुजान पुलिस ने गोरखपुर कसया टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया।
घटना का फ्लैश बैक
गिरिजा देवी अपने बेटे के साथ गोपालगंज से कुशीनगर के समउर बाजार गांव लौट रही थीं। टोल प्लाजा पर बैरियर गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में भी मौत का कारण बैरियर गिरना ही बताया गया।
क्या बोले थानाध्यक्ष
तरया सुजान थाना प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह ने कहा, “न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए टोल प्लाजा संचालक कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।”
टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
यह घटना टोल प्लाजा पर सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है। बैरियर जैसे उपकरणों के रखरखाव में लापरवाही लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है।
परिवार की मांग
मृतका के परिवार ने टोल प्लाजा संचालक और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि इतनी बड़ी चूक के बाद भी न्याय के लिए उन्हें 13 महीने तक इंतजार करना पड़ा।
प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल
यह मामला न केवल टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और समय पर न्याय प्रदान करने की प्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है।