Welcome to Lokayukt News   Click to listen highlighted text! Welcome to Lokayukt News
Latest Story
गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: खड़े डंपर में बस टकराई, तीन गंभीर रूप से घायलblankमिशन शक्ति 5.0 के तहत स्कूली छात्राओं को किया गया जागरूकblankबापू और शास्त्री के सपनों को साकार कर रही डबल इंजन सरकार : मुख्यमंत्री योगीblankमहापुरुषों की जयंती पर कलेक्ट्रेट में हुआ भव्य कार्यक्रमपंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान पर 15 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारीblankफाजिलनगर में फुटवियर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसानblankबकरी फार्म परिसर में हुआ विराट दंगल, पहलवानों की जोर-आजमाइश देख रोमांचित हुए दर्शकblankबाथरूम और कपड़े बदलने तक सिमट गया है कुशीनगर एयरपोर्ट :ब्रह्माशंकर त्रिपाठीblankकुशीनगर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित भ्रमण को लेकर हुई बैठकblankनगर पंचायत अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रताप शाही का हुआ निधन, क्षेत्र में शोक की लहर
पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान पर 15 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी

पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान पर 15 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी

लोकायुक्त संवाद कुशीनगर। सहायक विकास अधिकारी (पं०) से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत सहायक के मानदेय न दिये जाने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर के पत्र दिनांक 22.09.2025 से ग्राम पंचायत सचिवों एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) का माह सितम्बर 2025 का वेतन बाधित करते हुये निर्देशित किया गया था कि तत्काल पंचायत सहायकों के लम्बित मानदेय का भुगतान करते हुये अवगत करावें, परन्तु निम्न पंचायत सहायक का मानदेय का भुगतान अभी तक नही किया गया है। विकासखंड तमकुही के ग्राम पंचायत तीर्मासाहून में नियुक्ति से अगस्त 2025 तक 27 माह का पंचायत सहायक का मानदेय बकाया है।तमकुही के गगलवा में 08, गड़हीया पाठक में 20, तरैया सुकांठ में 10, सेवरही के बावरिया में 9, सेवरही के परसा सिरसिया में 08, सेवरही के धूम पट्टी में 08, कप्तानगंज के हरपुर मझागर में 13, कप्तानगंज के तवककलपुर में 13, सुकरौली के महूई में 12, नेबुआ नौरंगिया के बेलवा में 12, नेबुआ नौरंगिया हरपुर माफी में 12, नेबुआ नौरंगिया कठिनाइया में 12, नेबुआ नौरंगिया बसंतपुर में 8, पडरौना बंगाली पट्टी में 08, माह का मानदेय लंबित है,यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने उक्त के क्रम में सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) (।।) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सौपे गए दायित्वों एवं शासकीय कर्तव्यों को करने से इंकार किया जा रहा है तथा धारा 95 (1) (छ) (।।।) के अनुसार अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की गई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात दिवस के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा असंतोषजनक पाए जाने पर आपके विरूद्ध उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
  Click to listen highlighted text! पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान पर 15 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान पर 15 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी लोकायुक्त संवाद कुशीनगर। सहायक विकास अधिकारी (पं०) से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत सहायक के मानदेय न दिये जाने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर के पत्र दिनांक 22.09.2025 से ग्राम पंचायत सचिवों एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) का माह सितम्बर 2025 का वेतन बाधित करते हुये निर्देशित किया गया था कि तत्काल पंचायत सहायकों के लम्बित मानदेय का भुगतान करते हुये अवगत करावें, परन्तु निम्न पंचायत सहायक का मानदेय का भुगतान अभी तक नही किया गया है। विकासखंड तमकुही के ग्राम पंचायत तीर्मासाहून में नियुक्ति से अगस्त 2025 तक 27 माह का पंचायत सहायक का मानदेय बकाया है।तमकुही के गगलवा में 08, गड़हीया पाठक में 20, तरैया सुकांठ में 10, सेवरही के बावरिया में 9, सेवरही के परसा सिरसिया में 08, सेवरही के धूम पट्टी में 08, कप्तानगंज के हरपुर मझागर में 13, कप्तानगंज के तवककलपुर में 13, सुकरौली के महूई में 12, नेबुआ नौरंगिया के बेलवा में 12, नेबुआ नौरंगिया हरपुर माफी में 12, नेबुआ नौरंगिया कठिनाइया में 12, नेबुआ नौरंगिया बसंतपुर में 8, पडरौना बंगाली पट्टी में 08, माह का मानदेय लंबित है,यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने उक्त के क्रम में सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) (।।) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सौपे गए दायित्वों एवं शासकीय कर्तव्यों को करने से इंकार किया जा रहा है तथा धारा 95 (1) (छ) (।।।) के अनुसार अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की गई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात दिवस के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा असंतोषजनक पाए जाने पर आपके विरूद्ध उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान पर 15 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी

पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान पर 15 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी

लोकायुक्त संवाद

कुशीनगर। सहायक विकास अधिकारी (पं०) से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत सहायक के मानदेय न दिये जाने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर के पत्र दिनांक 22.09.2025 से ग्राम पंचायत सचिवों एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) का माह सितम्बर 2025 का वेतन बाधित करते हुये निर्देशित किया गया था कि तत्काल पंचायत सहायकों के लम्बित मानदेय का भुगतान करते हुये अवगत करावें, परन्तु निम्न पंचायत सहायक का मानदेय का भुगतान अभी तक नही किया गया है। विकासखंड तमकुही के ग्राम पंचायत तीर्मासाहून में नियुक्ति से अगस्त 2025 तक 27 माह का पंचायत सहायक का मानदेय बकाया है।तमकुही के गगलवा में 08, गड़हीया पाठक में 20, तरैया सुकांठ में 10, सेवरही के बावरिया में 9, सेवरही के परसा सिरसिया में 08, सेवरही के धूम पट्टी में 08, कप्तानगंज के हरपुर मझागर में 13, कप्तानगंज के तवककलपुर में 13, सुकरौली के महूई में 12, नेबुआ नौरंगिया के बेलवा में 12, नेबुआ नौरंगिया हरपुर माफी में 12, नेबुआ नौरंगिया कठिनाइया में 12, नेबुआ नौरंगिया बसंतपुर में 8, पडरौना बंगाली पट्टी में 08, माह का मानदेय लंबित है,यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

जिलाधिकारी ने उक्त के क्रम में सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) (।।) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सौपे गए दायित्वों एवं शासकीय कर्तव्यों को करने से इंकार किया जा रहा है तथा धारा 95 (1) (छ) (।।।) के अनुसार अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की गई है।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात दिवस के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा असंतोषजनक पाए जाने पर आपके विरूद्ध उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

  • Related Posts

    गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: खड़े डंपर में बस टकराई, तीन गंभीर रूप से घायल

    गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: खड़े डंपर में बस टकराई, तीन गंभीर रूप से घायल लोकायुक्त न्यूज गाजीपुर। जनपद के बिरनो थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास बीती 20…

    मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्कूली छात्राओं को किया गया जागरूक

    मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्कूली छात्राओं को किया गया जागरूक लोकायुक्त न्यूज संतकबीरनगर।  पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में यातायात पुलिस ने सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!
    Click to listen highlighted text!