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मैंने एक शमाँ जलाई है हवाओं के खिलाफ… किरेन रिजिजू ने बताया कैसे जनजातीय संपत्ति का संरक्षण करेगा नया वक़्फ़ बिल, केरल के 600 ईसाई परिवारों की दिलाई याद लोकसभा में बुधवार (2 अप्रैल, 2025) में वक़्फ़ बिल को पेश करते हुए इस तर्क पर सवाल खड़ा किया कि वक़्फ़ बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिम कैसे आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मजहब से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इस सवाल पर भी सवाल उठाया कि सरकार मस्जिदें छीन लेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सब किसी न किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से आते हैं, लेकिन सब भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि जो संपत्ति पंजीकृत है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो विवादित संपत्तियाँ हैं और अदालत में पेंडिंग हैं, उनमें सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? इसी तरह, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे CAA बिल के समय कुछ लोगों ने कहा था कि इसके लागू होने से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, आज ये क़ानून लागू है लेकिन ग़लत साबित होने के बावजूद ऐसी बातें करने वालों ने माफ़ी नहीं माँगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम जब वक़्फ़ क्रिएट करता है तो उस परिवार में महिला का अधिकार सुनिश्चित करने के बाद ही वो ऐसा करेगा। उसी प्रॉपर्टी पर वक़्फ़ क्रिकेट किया जा सकता है जिसमें शत-प्रतिशत हिस्सा हो, महिलाओं-बच्चों का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। किरेन रिजिजू ने कहा कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करने वाले यहाँ जोर-जोर से बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि JPC का सुझाव मानते हुए कलक्टर के ऊपर के अधिकारियों को विवादित वक़्फ़ संपत्ति के मामले में जाँच का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की संपत्तियों में वक़्फ़ संपत्तियाँ क्रिएट नहीं की जा सकेंगी। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब कोर्ट भी जाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी जमीन को वक़्फ़ संपत्ति घोषित करने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। जमीन हड़पने के लिए इस प्रावधान का ग़लत इस्तेमाल किया गया। किरेन रिजिजू ने कहा कि आज पूरे देश का ईसाई समुदाय और चर्चों के लोग आज कह रहे हैं कि वक़्फ़ संशोधन बिल जल्दी पारित हो, क्योंकि इसके सेक्शन-40 का दुरूपयोग होता था। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दलों को याद दिलाया कि इस बिल का विरोध करने पर उन्हें केरल के ईसाईयों का विरोध झेलना पड़ेगा। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुचांदुराई स्थित 1500 वर्ष पुराने मंदिर को और यमुनानगर में स्थित एक गुरुद्वारे के अलावा केरल में 600 ईसाई परिवारों की जमीनों को वक़्फ़ संपत्ति घोषित किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अब जमीन वापस मिल जाएगी। #live। 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी थी, जिसकी इनकम 163 करोड़ रुपये थी। 2013 में बदलाव के बाद आज इनकम 166 करोड़ रुपये इनकम हो गई। @KirenRijiju#WaqfBoard #WaqfAmendmentBill #Budget2025@mygovindia @LokSabhaSectt pic.twitter.com/WRzZFR6H7y— SansadTV (@sansad_tv) April 2, 2025 किरेन रिजिजू ने कहा कि अब भी मौका है, विपक्षी दल इस वक़्फ़ बिल का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जैसे एक साधारण व्यक्ति को इस पुण्यकार्य का मौका दिया है, करोड़ों ग़रीब उन्हें दुआ देने वाले हैं। उन्होंने अपील की कि सब इस दुआ में शामिल हों, ये दुआ उन्हें अकेले क्यों मिले। उन्होंने अंत में एक शेर के साथ अपनी बात खत्म की: मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनोमैंने एक शमाँ जलाई है हवाओं के ख़िलाफ़   Click to listen highlighted text! मैंने एक शमाँ जलाई है हवाओं के खिलाफ… किरेन रिजिजू ने बताया कैसे जनजातीय संपत्ति का संरक्षण करेगा नया वक़्फ़ बिल, केरल के 600 ईसाई परिवारों की दिलाई याद लोकसभा में बुधवार (2 अप्रैल, 2025) में वक़्फ़ बिल को पेश करते हुए इस तर्क पर सवाल खड़ा किया कि वक़्फ़ बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिम कैसे आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मजहब से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इस सवाल पर भी सवाल उठाया कि सरकार मस्जिदें छीन लेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सब किसी न किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से आते हैं, लेकिन सब भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि जो संपत्ति पंजीकृत है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो विवादित संपत्तियाँ हैं और अदालत में पेंडिंग हैं, उनमें सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? इसी तरह, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे CAA बिल के समय कुछ लोगों ने कहा था कि इसके लागू होने से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, आज ये क़ानून लागू है लेकिन ग़लत साबित होने के बावजूद ऐसी बातें करने वालों ने माफ़ी नहीं माँगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम जब वक़्फ़ क्रिएट करता है तो उस परिवार में महिला का अधिकार सुनिश्चित करने के बाद ही वो ऐसा करेगा। उसी प्रॉपर्टी पर वक़्फ़ क्रिकेट किया जा सकता है जिसमें शत-प्रतिशत हिस्सा हो, महिलाओं-बच्चों का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। किरेन रिजिजू ने कहा कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करने वाले यहाँ जोर-जोर से बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि JPC का सुझाव मानते हुए कलक्टर के ऊपर के अधिकारियों को विवादित वक़्फ़ संपत्ति के मामले में जाँच का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की संपत्तियों में वक़्फ़ संपत्तियाँ क्रिएट नहीं की जा सकेंगी। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब कोर्ट भी जाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी जमीन को वक़्फ़ संपत्ति घोषित करने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। जमीन हड़पने के लिए इस प्रावधान का ग़लत इस्तेमाल किया गया। किरेन रिजिजू ने कहा कि आज पूरे देश का ईसाई समुदाय और चर्चों के लोग आज कह रहे हैं कि वक़्फ़ संशोधन बिल जल्दी पारित हो, क्योंकि इसके सेक्शन-40 का दुरूपयोग होता था। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दलों को याद दिलाया कि इस बिल का विरोध करने पर उन्हें केरल के ईसाईयों का विरोध झेलना पड़ेगा। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुचांदुराई स्थित 1500 वर्ष पुराने मंदिर को और यमुनानगर में स्थित एक गुरुद्वारे के अलावा केरल में 600 ईसाई परिवारों की जमीनों को वक़्फ़ संपत्ति घोषित किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अब जमीन वापस मिल जाएगी। #live। 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी थी, जिसकी इनकम 163 करोड़ रुपये थी। 2013 में बदलाव के बाद आज इनकम 166 करोड़ रुपये इनकम हो गई। @KirenRijiju#WaqfBoard #WaqfAmendmentBill #Budget2025@mygovindia @LokSabhaSectt pic.twitter.com/WRzZFR6H7y— SansadTV (@sansad_tv) April 2, 2025 किरेन रिजिजू ने कहा कि अब भी मौका है, विपक्षी दल इस वक़्फ़ बिल का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जैसे एक साधारण व्यक्ति को इस पुण्यकार्य का मौका दिया है, करोड़ों ग़रीब उन्हें दुआ देने वाले हैं। उन्होंने अपील की कि सब इस दुआ में शामिल हों, ये दुआ उन्हें अकेले क्यों मिले। उन्होंने अंत में एक शेर के साथ अपनी बात खत्म की: मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनोमैंने एक शमाँ जलाई है हवाओं के ख़िलाफ़

मैंने एक शमाँ जलाई है हवाओं के खिलाफ… किरेन रिजिजू ने बताया कैसे जनजातीय संपत्ति का संरक्षण करेगा नया वक़्फ़ बिल, केरल के 600 ईसाई परिवारों की दिलाई याद

लोकसभा में बुधवार (2 अप्रैल, 2025) में वक़्फ़ बिल को पेश करते हुए इस तर्क पर सवाल खड़ा किया कि वक़्फ़ बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिम कैसे आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मजहब से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इस सवाल पर भी सवाल उठाया कि सरकार मस्जिदें छीन लेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सब किसी न किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से आते हैं, लेकिन सब भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि जो संपत्ति पंजीकृत है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो विवादित संपत्तियाँ हैं और अदालत में पेंडिंग हैं, उनमें सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है?

इसी तरह, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे CAA बिल के समय कुछ लोगों ने कहा था कि इसके लागू होने से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, आज ये क़ानून लागू है लेकिन ग़लत साबित होने के बावजूद ऐसी बातें करने वालों ने माफ़ी नहीं माँगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम जब वक़्फ़ क्रिएट करता है तो उस परिवार में महिला का अधिकार सुनिश्चित करने के बाद ही वो ऐसा करेगा। उसी प्रॉपर्टी पर वक़्फ़ क्रिकेट किया जा सकता है जिसमें शत-प्रतिशत हिस्सा हो, महिलाओं-बच्चों का अधिकार नहीं छीना जा सकता है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करने वाले यहाँ जोर-जोर से बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि JPC का सुझाव मानते हुए कलक्टर के ऊपर के अधिकारियों को विवादित वक़्फ़ संपत्ति के मामले में जाँच का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की संपत्तियों में वक़्फ़ संपत्तियाँ क्रिएट नहीं की जा सकेंगी। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब कोर्ट भी जाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी जमीन को वक़्फ़ संपत्ति घोषित करने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। जमीन हड़पने के लिए इस प्रावधान का ग़लत इस्तेमाल किया गया।

किरेन रिजिजू ने कहा कि आज पूरे देश का ईसाई समुदाय और चर्चों के लोग आज कह रहे हैं कि वक़्फ़ संशोधन बिल जल्दी पारित हो, क्योंकि इसके सेक्शन-40 का दुरूपयोग होता था। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दलों को याद दिलाया कि इस बिल का विरोध करने पर उन्हें केरल के ईसाईयों का विरोध झेलना पड़ेगा। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुचांदुराई स्थित 1500 वर्ष पुराने मंदिर को और यमुनानगर में स्थित एक गुरुद्वारे के अलावा केरल में 600 ईसाई परिवारों की जमीनों को वक़्फ़ संपत्ति घोषित किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अब जमीन वापस मिल जाएगी।

#live। 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी थी, जिसकी इनकम 163 करोड़ रुपये थी। 2013 में बदलाव के बाद आज इनकम 166 करोड़ रुपये इनकम हो गई। @KirenRijiju#WaqfBoard #WaqfAmendmentBill #Budget2025@mygovindia @LokSabhaSectt pic.twitter.com/WRzZFR6H7y— SansadTV (@sansad_tv) April 2, 2025

किरेन रिजिजू ने कहा कि अब भी मौका है, विपक्षी दल इस वक़्फ़ बिल का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जैसे एक साधारण व्यक्ति को इस पुण्यकार्य का मौका दिया है, करोड़ों ग़रीब उन्हें दुआ देने वाले हैं। उन्होंने अपील की कि सब इस दुआ में शामिल हों, ये दुआ उन्हें अकेले क्यों मिले। उन्होंने अंत में एक शेर के साथ अपनी बात खत्म की:

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