
औषधि विभाग ने कई फार्मेसी दुकानों पर कसा शिकंजा, कई ड्रग लाइसेंस निलंबित
फार्मेसी संचालकों को दवा की खरीद-बिक्री का रखना होगा रिकॉर्ड
रवि गुप्ता/लोकायुक्त न्यूज़
गोरखपुर में ड्रग विभाग की इस कड़ी कार्रवाई ने फार्मेसी संचालकों को नियमों का पालन करने के लिए सचेत कर दिया है। सहायक आयुक्त औषधि पुरन चंद ने कहा कि यह कदम दवा की गुणवत्ता और आम जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि कई दुकानों में बिलिंग में अनियमितता और दस्तावेजों की कमी थी।
ड्रग विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी फार्मेसी संचालकों को दवा की खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। जिन दुकानों को नोटिस दिया गया है, उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
यह कार्रवाई दवा बाजार में पारदर्शिता और नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।