
खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर डीएम सख्त, कोटेदार के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, दुकान निलंबित
लोकायुक्त न्यूज
कुशीनगर। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी के मामलों पर प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। विकास खंड तमकुही के ग्राम पंचायत रामपुर राजा स्थित उचित दर विक्रेता रामचंद्र प्रसाद के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के चलते एफआईआर दर्ज कराते हुए दुकान को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर हुई जांच में कोटेदार द्वारा 5.11 कुंतल गेहूं, 6.17 कुंतल चावल और चीनी की कालाबाजारी की पुष्टि हुई है। कोटेदार पर आरोप है कि उसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का दुरुपयोग करते हुए कालाबाजारी की। जांच में दोष सिद्ध होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर विक्रेता के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही उसकी दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने वाले अन्य कोटेदारों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।