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कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने वाली सचिव पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की माँग कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने वाली सचिव पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की माँग  लोकायुक्त संवाद कुशीनगर। जिले के विकास खण्ड-रामकोला के खण्ड विकास अधिकारी को राकेश कुमार श्रीवास्तव ने पत्र भेजकर सचिव ग्राम पंचायत लाला छपरा द्वारा मेरे हस्ताक्षर को स्वयं करके अथवा किसी और से कराकर राज्य सूचना आयोग के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अवगत कराया है और मुकदमा दर्ज करवाने की मांग किया है। blank बताते चलें 30 जून 2023 को रामकोला विकास खण्ड के निवासी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने तीन बिंदुओं पर खण्ड विकास अधिकारी रामकोला से सूचना मांगा गया था। परन्तु सूचना न मिलने के कारण राकेश कुमार श्रीवास्तव ने पहले प्रथम अपील किया फिर भी सूचना न मिलने से द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग लखनऊ में किया। राज्य सूचना आयोग में 4 तारीख तक सूचना नहीं मिला। जब ऐसा लगा कि अगली पेशी पर धारा 20(1) की कार्यवाही हो जाएगी तब सचिव ग्रामपंचायत लाला छपरा सुनीता द्वारा जरिए अधिवक्ता एक अधूरा सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग के समक्ष कोर्ट संख्या एस-4 में दिया गया तथा एक प्रति मुझे भी दी गई दी गई। वहीं राकेश कुमार श्रीवास्तव ने लाला छपरा के सचिन सुनीता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त प्रति में 7 फरवरी 25 को प्राप्त लिख कर कूटरचित ढंग से मेरा फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2025 को प्राप्त लिख कर जो हस्ताक्षर हुए हैं वह न तो मेरा लिखावट है और न हीं मेरा हस्ताक्षर है। श्री श्रीवास्तव ने अपने पत्र में कहा है कि मांगी गई सूचना में जो मेरे द्वारा किए गए हस्ताक्षर है उससे किसी फिंगर प्रिंट एंड सिग्नेचर एक्सपर्ट से हस्ताक्षर से मिलान करा कर सचिव ग्रामपंचायत लाला छपरा सुनीता के ऊपर एक लोकसेवक द्वारा कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने अथवा करवाने के जुर्म में मुकदमा पंजिकृत करवाने की मांग किया है।   Click to listen highlighted text! कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने वाली सचिव पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की माँग कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने वाली सचिव पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की माँग  लोकायुक्त संवाद कुशीनगर। जिले के विकास खण्ड-रामकोला के खण्ड विकास अधिकारी को राकेश कुमार श्रीवास्तव ने पत्र भेजकर सचिव ग्राम पंचायत लाला छपरा द्वारा मेरे हस्ताक्षर को स्वयं करके अथवा किसी और से कराकर राज्य सूचना आयोग के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अवगत कराया है और मुकदमा दर्ज करवाने की मांग किया है। बताते चलें 30 जून 2023 को रामकोला विकास खण्ड के निवासी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने तीन बिंदुओं पर खण्ड विकास अधिकारी रामकोला से सूचना मांगा गया था। परन्तु सूचना न मिलने के कारण राकेश कुमार श्रीवास्तव ने पहले प्रथम अपील किया फिर भी सूचना न मिलने से द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग लखनऊ में किया। राज्य सूचना आयोग में 4 तारीख तक सूचना नहीं मिला। जब ऐसा लगा कि अगली पेशी पर धारा 20(1) की कार्यवाही हो जाएगी तब सचिव ग्रामपंचायत लाला छपरा सुनीता द्वारा जरिए अधिवक्ता एक अधूरा सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग के समक्ष कोर्ट संख्या एस-4 में दिया गया तथा एक प्रति मुझे भी दी गई दी गई। वहीं राकेश कुमार श्रीवास्तव ने लाला छपरा के सचिन सुनीता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त प्रति में 7 फरवरी 25 को प्राप्त लिख कर कूटरचित ढंग से मेरा फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2025 को प्राप्त लिख कर जो हस्ताक्षर हुए हैं वह न तो मेरा लिखावट है और न हीं मेरा हस्ताक्षर है। श्री श्रीवास्तव ने अपने पत्र में कहा है कि मांगी गई सूचना में जो मेरे द्वारा किए गए हस्ताक्षर है उससे किसी फिंगर प्रिंट एंड सिग्नेचर एक्सपर्ट से हस्ताक्षर से मिलान करा कर सचिव ग्रामपंचायत लाला छपरा सुनीता के ऊपर एक लोकसेवक द्वारा कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने अथवा करवाने के जुर्म में मुकदमा पंजिकृत करवाने की मांग किया है।

कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने वाली सचिव पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की माँग

कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने वाली सचिव पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की माँग 

लोकायुक्त संवाद
कुशीनगर। जिले के विकास खण्ड-रामकोला के खण्ड विकास अधिकारी को राकेश कुमार श्रीवास्तव ने पत्र भेजकर सचिव ग्राम पंचायत लाला छपरा द्वारा मेरे हस्ताक्षर को स्वयं करके अथवा किसी और से कराकर राज्य सूचना आयोग के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अवगत कराया है और मुकदमा दर्ज करवाने की मांग किया है।

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बताते चलें 30 जून 2023 को रामकोला विकास खण्ड के निवासी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने तीन बिंदुओं पर खण्ड विकास अधिकारी रामकोला से सूचना मांगा गया था। परन्तु सूचना न मिलने के कारण राकेश कुमार श्रीवास्तव ने पहले प्रथम अपील किया फिर भी सूचना न मिलने से द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग लखनऊ में किया। राज्य सूचना आयोग में 4 तारीख तक सूचना नहीं मिला। जब ऐसा लगा कि अगली पेशी पर धारा 20(1) की कार्यवाही हो जाएगी तब सचिव ग्रामपंचायत लाला छपरा सुनीता द्वारा जरिए अधिवक्ता एक अधूरा सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग के समक्ष कोर्ट संख्या एस-4 में दिया गया तथा एक प्रति मुझे भी दी गई दी गई। वहीं राकेश कुमार श्रीवास्तव ने लाला छपरा के सचिन सुनीता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त प्रति में 7 फरवरी 25 को प्राप्त लिख कर कूटरचित ढंग से मेरा फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2025 को प्राप्त लिख कर जो हस्ताक्षर हुए हैं वह न तो मेरा लिखावट है और न हीं मेरा हस्ताक्षर है। श्री श्रीवास्तव ने अपने पत्र में कहा है कि मांगी गई सूचना में जो मेरे द्वारा किए गए हस्ताक्षर है उससे किसी फिंगर प्रिंट एंड सिग्नेचर एक्सपर्ट से हस्ताक्षर से मिलान करा कर सचिव ग्रामपंचायत लाला छपरा सुनीता के ऊपर एक लोकसेवक द्वारा कूटरचित ढंग से फर्जी हस्ताक्षर करने अथवा करवाने के जुर्म में मुकदमा पंजिकृत करवाने की मांग किया है।

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