
सहायक आबकारी आयुक्त रामप्रीत चौहान गंभीर अनियमितता के आरोप में निलंबित
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत हुई कार्यवाही
लोकायुक्त न्यूज़
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल के निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त रामप्रीत चौहान को गंभीर अनियमितता में प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच हेतु विशेष सचिव,आबकारी दिव्य प्रकाश गिरि को जाँच अधिकारी नामित किया गया है।
आबकारी मंत्री ने बताया कि अक्टूबर 2024 में स्टार लाइट बु्रकेम लि. नवाबगंज आसवानी, गोण्डा में सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर रामप्रीत चौहान के तैनाती के दौरान 27,610 बल्क ली० ई०एन०ए० की चोरी होने के प्रकरण में उनकी संलिप्तता प्रकाश में आयी है। इससे आबकारी विभाग को भारी राजस्व की क्षति होने की सम्भावना है। उक्त के दृष्टिगत रामप्रीत चौहान को निलम्बित किये जाने का आदेश दिये गये है तथा प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु विशेष सचिव,आबकारी विभाग दिव्य प्रकाश गिरि को जाँच अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जायेगी।