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कुशीनगर डीपीओ का विकेट गिरा: महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए शैलेन्द्र कुमार राय सस्पेंड   

खबर का असर

  कुशीनगर डीपीओ का विकेट गिरा: महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए शैलेन्द्र कुमार राय सस्पेंड  लोकायुक्त न्यूज  blank कुशीनगर। जोमैटो की महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के गंभीर आरोपों में घिरे जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) कुशीनगर शैलेन्द्र कुमार राय पर शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी कुशीनगर की जांच रिपोर्ट और लखनऊ के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने यह कदम उठाया। निलंबन के दौरान श्री राय को निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है।

जांच में पाए गए दोषी, समिति की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

blank महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन किया गया था। यह शिकायत 31 जनवरी 2025 को Feeding India की ओर से दर्ज की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा गठित आंतरिक समिति ने इस मामले की गहन जांच की और 2 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी। समिति की जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि डीपीओ शैलेन्द्र कुमार राय ने कार्यस्थल पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न किया। इस गंभीर आचरण को न सिर्फ कानून का उल्लंघन माना गया, बल्कि इससे विभाग की छवि को भी गहरा आघात पहुंचा है।

शासन ने माना – 'डीपीओ ने की विभाग की छवि धूमिल'

उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट किया है कि डीपीओ राय ने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए जो कृत्य किया, वह न केवल "कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध" नियम का घोर उल्लंघन है, बल्कि यह नैतिकता और आचरण के हर मापदंड से भी नीचे गिरा हुआ कदम है। इस आधार पर शासन ने श्री राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उप निदेशक मोहम्मद ज़फर खान को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता

निलंबन की अवधि में श्री राय को अर्द्धवेतन के रूप में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि वह यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य रोजगार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

निदेशालय से सम्बद्धता

निलंबन के बाद अब डीपीओ शैलेन्द्र कुमार राय को लखनऊ स्थित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय से सम्बद्ध किया गया है, जहाँ से वे अपनी आगे की गतिविधियों के लिए निर्देश प्राप्त करेंगे।
 
  Click to listen highlighted text! कुशीनगर डीपीओ का विकेट गिरा: महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए शैलेन्द्र कुमार राय सस्पेंड    खबर का असर   कुशीनगर डीपीओ का विकेट गिरा: महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए शैलेन्द्र कुमार राय सस्पेंड  लोकायुक्त न्यूज  कुशीनगर। जोमैटो की महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के गंभीर आरोपों में घिरे जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) कुशीनगर शैलेन्द्र कुमार राय पर शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी कुशीनगर की जांच रिपोर्ट और लखनऊ के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने यह कदम उठाया। निलंबन के दौरान श्री राय को निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है। जांच में पाए गए दोषी, समिति की रिपोर्ट से हुआ खुलासा महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन किया गया था। यह शिकायत 31 जनवरी 2025 को Feeding India की ओर से दर्ज की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा गठित आंतरिक समिति ने इस मामले की गहन जांच की और 2 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी। समिति की जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि डीपीओ शैलेन्द्र कुमार राय ने कार्यस्थल पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न किया। इस गंभीर आचरण को न सिर्फ कानून का उल्लंघन माना गया, बल्कि इससे विभाग की छवि को भी गहरा आघात पहुंचा है। शासन ने माना – डीपीओ ने की विभाग की छवि धूमिल उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट किया है कि डीपीओ राय ने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए जो कृत्य किया, वह न केवल कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध नियम का घोर उल्लंघन है, बल्कि यह नैतिकता और आचरण के हर मापदंड से भी नीचे गिरा हुआ कदम है। इस आधार पर शासन ने श्री राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उप निदेशक मोहम्मद ज़फर खान को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन की अवधि में श्री राय को अर्द्धवेतन के रूप में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि वह यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य रोजगार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। निदेशालय से सम्बद्धता निलंबन के बाद अब डीपीओ शैलेन्द्र कुमार राय को लखनऊ स्थित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय से सम्बद्ध किया गया है, जहाँ से वे अपनी आगे की गतिविधियों के लिए निर्देश प्राप्त करेंगे।  

कुशीनगर डीपीओ का विकेट गिरा: महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए शैलेन्द्र कुमार राय सस्पेंड 

 

खबर का असर

 

कुशीनगर डीपीओ का विकेट गिरा: महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए शैलेन्द्र कुमार राय सस्पेंड 

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कुशीनगर। जोमैटो की महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के गंभीर आरोपों में घिरे जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) कुशीनगर शैलेन्द्र कुमार राय पर शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी कुशीनगर की जांच रिपोर्ट और लखनऊ के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने यह कदम उठाया। निलंबन के दौरान श्री राय को निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है।

जांच में पाए गए दोषी, समिति की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

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महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन किया गया था। यह शिकायत 31 जनवरी 2025 को Feeding India की ओर से दर्ज की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा गठित आंतरिक समिति ने इस मामले की गहन जांच की और 2 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी।

समिति की जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि डीपीओ शैलेन्द्र कुमार राय ने कार्यस्थल पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न किया। इस गंभीर आचरण को न सिर्फ कानून का उल्लंघन माना गया, बल्कि इससे विभाग की छवि को भी गहरा आघात पहुंचा है।

शासन ने माना – ‘डीपीओ ने की विभाग की छवि धूमिल’

उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट किया है कि डीपीओ राय ने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए जो कृत्य किया, वह न केवल “कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध” नियम का घोर उल्लंघन है, बल्कि यह नैतिकता और आचरण के हर मापदंड से भी नीचे गिरा हुआ कदम है।

इस आधार पर शासन ने श्री राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उप निदेशक मोहम्मद ज़फर खान को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता

निलंबन की अवधि में श्री राय को अर्द्धवेतन के रूप में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि वह यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य रोजगार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

निदेशालय से सम्बद्धता

निलंबन के बाद अब डीपीओ शैलेन्द्र कुमार राय को लखनऊ स्थित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय से सम्बद्ध किया गया है, जहाँ से वे अपनी आगे की गतिविधियों के लिए निर्देश प्राप्त करेंगे।


 

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