
कुशीनगर के हाटा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित 25 वर्ष पुरानी मदनी मस्जिद पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर!
मस्जिद के निर्माण व जुड़े दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए था लेकिन प्रशासन ने जल्दबाजी में उठाया कदम : एडवोकेट खान शफीउल्लाह
लोकायुक्त न्यूज़
उत्तर प्रदेश में जनपद कुशीनगर के हाटा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित मदनी मस्जिद पर 54 दिनों की लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद, हाटा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित 25 वर्ष पुरानी मदनी मस्जिद पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। अवैध निर्माण के आरोपों के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
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बताया गया है कि 25 वर्ष पुरानी मस्जिद कमेटी को प्रशासन ने तीन बार नोटिस जारी कर नक्शे और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा लेकिन समय पर दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण इसे अवैध घोषित कर दिया गया, विदित हो कि इस प्रकरण में पूर्व उपजिलाधिकारी हाटा ने मस्जिद के इर्द-गिर्द पैमाइश कराई थी परन्तु उस समय कोई अवैध निर्माण की बात सामने नहीं आई।
उक्त मामले का सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अब्दुल कादिर अब्बासी ने संज्ञान लेते हुए संलग्न लीगल नोटिस जारी कर 09 फरवरी 2025 को पूर्वांहन लगभग 11 बजे कुशीनगर के जिलाधिकारी को अवगत कराया है और कहा है कि याचिका सिविल संख्या 295-2022 का उलंघन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है और धवस्त की प्रक्रिया को तुरन्त रोका जाय और मस्जिद को नुकसान न पहुँचाया जाय।
उल्लेखनीय है कि 09 फरवरी को, भारी सुरक्षा बल के बीच पांच बुलडोजरों ने मदनी मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताकर हिस्सों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
एडवोकेट खान शफीउल्लाह ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि मस्जिद के निर्माण और उससे जुड़े दस्तावेजों पर विचार किया जाना चाहिए था,आज रविवार को कार्यवाही का क्या कारण है,लेकिन प्रशासन ने जल्दबाजी में कदम उठाया। मस्जिद से जुड़ी और तथ्यों को उनके द्वारा सम्बंधित वीडियो में अवगत कराया गया है।
यह घटना अब चर्चा का विषय बन चुकी है, और क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मामला प्रशासनिक कार्रवाई और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का है,ऐसी स्थिति में आम जनमानस से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की गई है।