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कुशीनगर में नो हेलमेट,नो फ्यूल: 26 जनवरी से होगा लागू  कुशीनगर में नो हेलमेट,नो फ्यूल: 26 जनवरी से होगा लागू  blank कुशीनगर प्रशासन ने बैठक में दिए सख्त निर्देश लोकायुक्त न्यूज कुशीनगर: जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, तेल कंपनियों के विक्रय प्रबंधकों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए "नो हेलमेट, नो फ्यूल" अभियान को 26 जनवरी 2025 से पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक और सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चेतावनी के बाद सख्ती अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंप संचालक अपने परिसर में बड़े होर्डिंग लगाकर वाहन चालकों को जागरूक करें। 23 से 25 जनवरी तक वाहन चालकों को चेतावनी दी जाएगी, लेकिन 26 जनवरी से बिना हेलमेट के किसी भी चालक या सवारी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी ने जताई सहमति तेल कंपनियों के विक्रय प्रबंधकों और पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की सहमति जताई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मु. अजीम, क्षेत्राधिकारी यातायात, पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी और कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि हेलमेट पहनने की आदत को भी मजबूती से लागू करेगा। प्रशासन ने आम जनता से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।   Click to listen highlighted text! कुशीनगर में नो हेलमेट,नो फ्यूल: 26 जनवरी से होगा लागू  कुशीनगर में नो हेलमेट,नो फ्यूल: 26 जनवरी से होगा लागू  कुशीनगर प्रशासन ने बैठक में दिए सख्त निर्देश लोकायुक्त न्यूज कुशीनगर: जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, तेल कंपनियों के विक्रय प्रबंधकों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान को 26 जनवरी 2025 से पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक और सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चेतावनी के बाद सख्ती अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंप संचालक अपने परिसर में बड़े होर्डिंग लगाकर वाहन चालकों को जागरूक करें। 23 से 25 जनवरी तक वाहन चालकों को चेतावनी दी जाएगी, लेकिन 26 जनवरी से बिना हेलमेट के किसी भी चालक या सवारी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी ने जताई सहमति https://lokayuktnews.in/wp-content/uploads/2025/01/VID-20250123-WA0092.mp4 तेल कंपनियों के विक्रय प्रबंधकों और पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की सहमति जताई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मु. अजीम, क्षेत्राधिकारी यातायात, पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी और कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि हेलमेट पहनने की आदत को भी मजबूती से लागू करेगा। प्रशासन ने आम जनता से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

कुशीनगर में नो हेलमेट,नो फ्यूल: 26 जनवरी से होगा लागू 

कुशीनगर में नो हेलमेट,नो फ्यूल: 26 जनवरी से होगा लागू 

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कुशीनगर प्रशासन ने बैठक में दिए सख्त निर्देश

लोकायुक्त न्यूज

कुशीनगर: जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, तेल कंपनियों के विक्रय प्रबंधकों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में बताया गया कि दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान को 26 जनवरी 2025 से पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक और सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

चेतावनी के बाद सख्ती

अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंप संचालक अपने परिसर में बड़े होर्डिंग लगाकर वाहन चालकों को जागरूक करें। 23 से 25 जनवरी तक वाहन चालकों को चेतावनी दी जाएगी, लेकिन 26 जनवरी से बिना हेलमेट के किसी भी चालक या सवारी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सभी ने जताई सहमति

तेल कंपनियों के विक्रय प्रबंधकों और पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की सहमति जताई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मु. अजीम, क्षेत्राधिकारी यातायात, पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी और कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि हेलमेट पहनने की आदत को भी मजबूती से लागू करेगा। प्रशासन ने आम जनता से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

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