पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान पर 15 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी
लोकायुक्त संवाद
कुशीनगर। सहायक विकास अधिकारी (पं०) से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत सहायक के मानदेय न दिये जाने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर के पत्र दिनांक 22.09.2025 से ग्राम पंचायत सचिवों एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) का माह सितम्बर 2025 का वेतन बाधित करते हुये निर्देशित किया गया था कि तत्काल पंचायत सहायकों के लम्बित मानदेय का भुगतान करते हुये अवगत करावें, परन्तु निम्न पंचायत सहायक का मानदेय का भुगतान अभी तक नही किया गया है। विकासखंड तमकुही के ग्राम पंचायत तीर्मासाहून में नियुक्ति से अगस्त 2025 तक 27 माह का पंचायत सहायक का मानदेय बकाया है।तमकुही के गगलवा में 08, गड़हीया पाठक में 20, तरैया सुकांठ में 10, सेवरही के बावरिया में 9, सेवरही के परसा सिरसिया में 08, सेवरही के धूम पट्टी में 08, कप्तानगंज के हरपुर मझागर में 13, कप्तानगंज के तवककलपुर में 13, सुकरौली के महूई में 12, नेबुआ नौरंगिया के बेलवा में 12, नेबुआ नौरंगिया हरपुर माफी में 12, नेबुआ नौरंगिया कठिनाइया में 12, नेबुआ नौरंगिया बसंतपुर में 8, पडरौना बंगाली पट्टी में 08, माह का मानदेय लंबित है,यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।
जिलाधिकारी ने उक्त के क्रम में सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) (।।) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सौपे गए दायित्वों एवं शासकीय कर्तव्यों को करने से इंकार किया जा रहा है तथा धारा 95 (1) (छ) (।।।) के अनुसार अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की गई है।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात दिवस के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा असंतोषजनक पाए जाने पर आपके विरूद्ध उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।