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धारा-163 भा०ना०सु० संहिता 2023 (निषेधाज्ञा) लागू     धारा-163 भा०ना०सु० संहिता 2023 (निषेधाज्ञा) लागू उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से 03 अगस्त 2025 तक है प्रभावी लोकायुक्त संवाद कुशीनगर,अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) वैभव मिश्रा ने समस्त जनपदवासियों को अवगत कराया है कि आगामी त्योहारों, ईद-उल-जुहा बकरीद मोहर्रम विभिन्न बोर्ड परीक्षा विश्वविद्यालय परीक्षा संभावित लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा आदि तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने वी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केदो के बाहर भी धारा 163 विस्तारित रहेगी। उपरोक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है। वैभव मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०), कुशीनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एत्द द्वारा जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद् संबंध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश / निषेधाज्ञा पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नही करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान / सार्वजनिक परिवहन/दुकानों / रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा। •किसी भी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही होगे। यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना/प्रदर्शन का आयोजन नही किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नही होगा।• आयोग से सम्बन्धित समस्त परीक्षाएं तथा महाविद्यालयों की परीक्षाएं आदि समस्त परीक्षा केन्द्रो के आस-पास 100 मीटर की परिधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति उपस्थित नही रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की ईलेक्ट्रानिक तथा शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल के परिधि में जाने से प्रतिवन्धित किया गया है।• जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुँचायी जा सके, लेकर नहीं चलेगा और न हीं कोई व्यक्ति किसी 8रेस्टोरेन्ट, बार, छविगृहो, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र आदि का प्रयोग/प्रदर्शन नहीं करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं वृद्धों / विकलांगों पर लागू नही होगा।• जनपद कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था नुकसान पहुँचा सकने वाले नारे व भाषण नहीं करेगा. इसी के साथ कोई भी व्यक्ति आडियो विडियो / सोशल मीडिया पर ऐसा कोई सन्देश प्रसारित नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक स‌द्भाव बाधित होने की संभावना हो तथा किसी व्यक्ति विशेष/समुदाय विशेष की भावनाओ को ठेस पहुंचे या राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें या लोगो के बीच शत्रुता एवं वैमनस्ता की भावना उत्पन्न हो।• किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त फरने के उपरान्त ध्वनि के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।•कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और न हीं फैलाने का प्रयास करेगा जिससे की कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो।•धार्मिक पर्व के समस्त कार्यक्रम पारम्परिक रूप से आयोजित किये जायेगे कोई भी नई प्रथा या नये रूट का प्रयोग नही किया जायेगा।• कोई भी व्यक्त्ति अपने घर के सामने, आगन, बरामदे, छत पर, दिवार पर, किसी अन्य स्थान पर ईट, गुम्मे, पत्थर, तेजाब, फेक कर मारे जाने या चोट पहुचाये जाने वाली कोई भी वस्तु एकत्र नही करेगा।• कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम/पर्व के आयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से 8जबरन चन्दा वसूल नहीं करेगा|• कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विद्युत कार्य हेतु कटिया कनेक्शन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति नही प्राप्त करेगा अपितु विद्युत विभाग से नियमानुसार शुल्क जमा कर अस्थाई वैद्य कनेक्शन लेकर विद्युत आपूर्ति प्राप्त करेगा।•किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती. हुटर, शायरन का प्रयोग वाहनों पर नही किया जायेगा और नही अपने वाहनो के शीशो पर काली फिल्म का प्रयोग किया जायेगा।•कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अवैधानिक रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी, व गैर सरकारी संस्था, स्कूल, कालेजो आदि को जबरदस्ती बन्द नही करवायेगा।•कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण पत्रिका, पुस्तक अथवा ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित करेगा और नही प्रकाशित करवायेगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग/समुदाय में घृणा द्वेष पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो।   कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश/निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भा०न्या० संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलम्बियों से निरंतर सम्पर्क में रहते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। *उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 03 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा* या जब तक इसे वापस न ले लिया जाय। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नहीं है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।   Click to listen highlighted text! धारा-163 भा०ना०सु० संहिता 2023 (निषेधाज्ञा) लागू     धारा-163 भा०ना०सु० संहिता 2023 (निषेधाज्ञा) लागू उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से 03 अगस्त 2025 तक है प्रभावी लोकायुक्त संवाद कुशीनगर,अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) वैभव मिश्रा ने समस्त जनपदवासियों को अवगत कराया है कि आगामी त्योहारों, ईद-उल-जुहा बकरीद मोहर्रम विभिन्न बोर्ड परीक्षा विश्वविद्यालय परीक्षा संभावित लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा आदि तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने वी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केदो के बाहर भी धारा 163 विस्तारित रहेगी। उपरोक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है। वैभव मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०), कुशीनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एत्द द्वारा जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद् संबंध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश / निषेधाज्ञा पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नही करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान / सार्वजनिक परिवहन/दुकानों / रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा। •किसी भी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही होगे। यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना/प्रदर्शन का आयोजन नही किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नही होगा।• आयोग से सम्बन्धित समस्त परीक्षाएं तथा महाविद्यालयों की परीक्षाएं आदि समस्त परीक्षा केन्द्रो के आस-पास 100 मीटर की परिधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति उपस्थित नही रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की ईलेक्ट्रानिक तथा शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल के परिधि में जाने से प्रतिवन्धित किया गया है।• जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुँचायी जा सके, लेकर नहीं चलेगा और न हीं कोई व्यक्ति किसी 8रेस्टोरेन्ट, बार, छविगृहो, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र आदि का प्रयोग/प्रदर्शन नहीं करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं वृद्धों / विकलांगों पर लागू नही होगा।• जनपद कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था नुकसान पहुँचा सकने वाले नारे व भाषण नहीं करेगा. इसी के साथ कोई भी व्यक्ति आडियो विडियो / सोशल मीडिया पर ऐसा कोई सन्देश प्रसारित नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक स‌द्भाव बाधित होने की संभावना हो तथा किसी व्यक्ति विशेष/समुदाय विशेष की भावनाओ को ठेस पहुंचे या राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें या लोगो के बीच शत्रुता एवं वैमनस्ता की भावना उत्पन्न हो।• किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त फरने के उपरान्त ध्वनि के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।•कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और न हीं फैलाने का प्रयास करेगा जिससे की कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो।•धार्मिक पर्व के समस्त कार्यक्रम पारम्परिक रूप से आयोजित किये जायेगे कोई भी नई प्रथा या नये रूट का प्रयोग नही किया जायेगा।• कोई भी व्यक्त्ति अपने घर के सामने, आगन, बरामदे, छत पर, दिवार पर, किसी अन्य स्थान पर ईट, गुम्मे, पत्थर, तेजाब, फेक कर मारे जाने या चोट पहुचाये जाने वाली कोई भी वस्तु एकत्र नही करेगा।• कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम/पर्व के आयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से 8जबरन चन्दा वसूल नहीं करेगा|• कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विद्युत कार्य हेतु कटिया कनेक्शन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति नही प्राप्त करेगा अपितु विद्युत विभाग से नियमानुसार शुल्क जमा कर अस्थाई वैद्य कनेक्शन लेकर विद्युत आपूर्ति प्राप्त करेगा।•किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती. हुटर, शायरन का प्रयोग वाहनों पर नही किया जायेगा और नही अपने वाहनो के शीशो पर काली फिल्म का प्रयोग किया जायेगा।•कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अवैधानिक रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी, व गैर सरकारी संस्था, स्कूल, कालेजो आदि को जबरदस्ती बन्द नही करवायेगा।•कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण पत्रिका, पुस्तक अथवा ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित करेगा और नही प्रकाशित करवायेगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग/समुदाय में घृणा द्वेष पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो।   कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश/निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भा०न्या० संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलम्बियों से निरंतर सम्पर्क में रहते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। *उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 03 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा* या जब तक इसे वापस न ले लिया जाय। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नहीं है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।

धारा-163 भा०ना०सु० संहिता 2023 (निषेधाज्ञा) लागू

 

 

धारा-163 भा०ना०सु० संहिता 2023 (निषेधाज्ञा) लागू

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से 03 अगस्त 2025 तक है प्रभावी

लोकायुक्त संवाद

कुशीनगर,अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) वैभव मिश्रा ने समस्त जनपदवासियों को अवगत कराया है कि आगामी त्योहारों, ईद-उल-जुहा बकरीद मोहर्रम विभिन्न बोर्ड परीक्षा विश्वविद्यालय परीक्षा संभावित लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा आदि तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने वी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केदो के बाहर भी धारा 163 विस्तारित रहेगी। उपरोक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है।

वैभव मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०), कुशीनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एत्द द्वारा जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद् संबंध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश / निषेधाज्ञा पारित किए हैं।

उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नही करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान / सार्वजनिक परिवहन/दुकानों / रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा। •किसी भी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही होगे। यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना/प्रदर्शन का आयोजन नही किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नही होगा।• आयोग से सम्बन्धित समस्त परीक्षाएं तथा महाविद्यालयों की परीक्षाएं आदि समस्त परीक्षा केन्द्रो के आस-पास 100 मीटर की परिधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति उपस्थित नही रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की ईलेक्ट्रानिक तथा शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल के परिधि में जाने से प्रतिवन्धित किया गया है।• जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुँचायी जा सके, लेकर नहीं चलेगा और न हीं कोई व्यक्ति किसी 8रेस्टोरेन्ट, बार, छविगृहो, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र आदि का प्रयोग/प्रदर्शन नहीं करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं वृद्धों / विकलांगों पर लागू नही होगा।• जनपद कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था नुकसान पहुँचा सकने वाले नारे व भाषण नहीं करेगा. इसी के साथ कोई भी व्यक्ति आडियो विडियो / सोशल मीडिया पर ऐसा कोई सन्देश प्रसारित नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक स‌द्भाव बाधित होने की संभावना हो तथा किसी व्यक्ति विशेष/समुदाय विशेष की भावनाओ को ठेस पहुंचे या राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें या लोगो के बीच शत्रुता एवं वैमनस्ता की भावना उत्पन्न हो।• किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त फरने के उपरान्त ध्वनि के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।•कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और न हीं फैलाने का प्रयास करेगा जिससे की कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो।•धार्मिक पर्व के समस्त कार्यक्रम पारम्परिक रूप से आयोजित किये जायेगे कोई भी नई प्रथा या नये रूट का प्रयोग नही किया जायेगा।• कोई भी व्यक्त्ति अपने घर के सामने, आगन, बरामदे, छत पर, दिवार पर, किसी अन्य स्थान पर ईट, गुम्मे, पत्थर, तेजाब, फेक कर मारे जाने या चोट पहुचाये जाने वाली कोई भी वस्तु एकत्र नही करेगा।• कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम/पर्व के आयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से 8जबरन चन्दा वसूल नहीं करेगा|• कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विद्युत कार्य हेतु कटिया कनेक्शन के माध्यम से विद्युत आपूर्ति नही प्राप्त करेगा अपितु विद्युत विभाग से नियमानुसार शुल्क जमा कर अस्थाई वैद्य कनेक्शन लेकर विद्युत आपूर्ति प्राप्त करेगा।•किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती. हुटर, शायरन का प्रयोग वाहनों पर नही किया जायेगा और नही अपने वाहनो के शीशो पर काली फिल्म का प्रयोग किया जायेगा।•कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अवैधानिक रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी, व गैर सरकारी संस्था, स्कूल, कालेजो आदि को जबरदस्ती बन्द नही करवायेगा।•कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण पत्रिका, पुस्तक अथवा ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित करेगा और नही प्रकाशित करवायेगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग/समुदाय में घृणा द्वेष पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो।

 

कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश/निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भा०न्या० संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलम्बियों से निरंतर सम्पर्क में रहते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

*उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 03 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा* या जब तक इसे वापस न ले लिया जाय। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नहीं है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।

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